मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
Maternity Leave Rule | मातृत्व अवकाश नियम:-
मातृत्व अवकाश IREC (Indian Railway Establishment Code) के Volume-I के Chapter 5 के अंतर्गत दर्शाया गया है। रेल सेवा (उदारीकृत अवकाश) नियम 1949 के नियम 551 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश का उल्लेख किया गया है।
मातृत्व अवकाश संशोधन अधिनियम 2017 संशोधित अधिनियम 1961 का रूप है इसे राज्यसभा में 11 अगस्त 2016 और लोकसभा में 9 मार्च 2017 को पारित किया गया था।
इसका मुख्य उधेश्य हर गर्भवती महिला जो स्थाई या अस्थाई रूप से किसी भी संस्थान में कार्य कर रही है उस को लाभ पहुंचाने के लिए माह अप्रैल 2017 से लागू किया गया था। मातृत्व अवकाश किसी भी महिला कर्मचारी को जिसमें प्रशिक्षु भी शामिल है को दो से कम जीवित बच्चे के लिए दिया जाता है।
मातृत्व अवकाश एक परिचय:-
मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश एक प्रकार का प्रसूति अवकाश है जो एक महिला कर्मचारी को उसकी गर्भावस्था के लिए बच्चे के जन्म और नवजात की शुरुआती देखभाल के लिए दी जाती है। यह अवकाश किसी भी महिला कर्मचारी को चाहे वह सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में नौकरी करती हो को दी जाती है। मातृत्व अवकाश Paid होता है यानी इसके लिए Govt., Company or Organisation को पैसों का भुगतान करना होता है। मैटरनिटी लीव या प्रसूति अवकाश किसी भी महिला कर्मचारी को मिलने वाली वह लीव है जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं। मातृत्व अवकाश वैसे महिला कर्मचारी जो स्थाई हो या अस्थाई यह छुट्टी सभी को दी जाती है।
मातृत्व अवकाश के महत्वपूर्ण तथ्य:-
1. मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव किसी भी महिला रेल कर्मचारी को बच्चे के जन्म के दिन से 180 दिन की अवधि तक दिया जाता है।
2. मातृत्व अवकाश के साथ किसी भी प्रकार की छुट्टी 01 वर्ष तक Leave Not Due (LND), 60 दिनों तक आवेदित और Commuted लीव सहित बिना किसी चिकित्सा प्रमाण पत्र के स्वीकृत की जा सकती है।
3. किसी भी महिला कर्मचारियों के अवकाश खाते में से मातृत्व अवकाश (180 दिन) को डेबिट नहीं किया जा सकता है।
4. किसी भी महिला रेल कर्मचारी को पूरे सेवा काल में पहले दो जीवित बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव दिया जाता है।
5. रेलवे बोर्ड के (RBE NO.30 /1989, 158/2008 & 57/2011) निर्देशानुसार किसी भी महिला रेल कर्मचारी को मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव पर जाने से पहले जो वेतन दिया जा रहा था उसी के बराबर छुट्टी वेतन मातृत्व अवकाश के दौरान भी दिया जाएगा।
6. मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव के साथ लगातार में महिला कर्मचारी ने अगर LAP या LHAP लिया है तो वह महिला कर्मचारियों की अवकाश खाते से काटी जाएगी।
7. भारतीय रेलवे में कार्यरत किसी भी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव पहले दो जीवित बच्चों के लिए 180 दिन की प्रदान की जाती है।
8. महिला रेल कर्मचारी को बच्चा गिरने या गर्भपात (Abortion) की स्थिति में मातृत्व अवकाश पूरे सेवाकाल में 45 दिन की स्वीकृत की जा सकती है।
9. भारतीय रेलवे में सेरोगेट मदर को प्रसूति अवकाश या मेटरनिटी लीव देय है, Maternity leave and CCL allowed as per RBE 80/2022, Writ Petition 844/2014, Ms. Rama Pandey, Teacher, KV.
10. छठवें वेतन आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार मातृत्व अवकाश या मेटरनिटी लीव को 135 दिन से बढ़ाकर अब 180 दिन कर दिया गया है।
11.रेलवे बोर्ड के RBE NO (P&A) I-86/CPC/LE-7 OF 3.7.86 के अनुसार अविवाहित महिला कर्मचारी को भी मेटरनिटी लीव प्रदान की जा सकती है।
12. मेटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश पूरी सेवाकाल में महिला कर्मचारियों को सिर्फ दो जीवित बच्चों के लिए मिलती है। विशेष परिस्थिति में यह तीन बार स्वीकृत की जा सकती है।
13. यदि प्रथम दोनों जीवित बच्चों में से कोई एक बच्चा जन्म से किसी रोग से पीड़ित हो विकलांग हो या अपंग हो तो अपवाद के रूप में यह तीन बार स्वीकृत की जाएगी लेकिन 3 बार से अधिक किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं की जाएगी।
14. दूसरे बच्चे के प्रसूति अवकाश की समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाए तब ही तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत की जा सकती है।
15. अगर कोई महिला कर्मचारी 3 महीने या उससे कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो उसे मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह का दिया जाएगा।
16. मातृत्व अवकाश संशोधन अधिनियम 2017 के तहत महिलाएं मातृत्व अवकाश डिलीवरी की अनुमानित डेट (EDD-Expected Delivery Date) के 8 सप्ताह पहले ले सकती हैं परंतु यह कुल 180 दिन तक ही प्रदान की जाएगी।
17. कोई भी महिला रेल कर्मचारी यदि बच्चा को गोद लेती है तो मातृत्व अवकाश या मेटरनिटी लीव गोद लेने की तारीख से शुरू कर सकती है।
17. यदि कोई महिला रेल कर्मचारी मेटरनिटी लीव पर है तो उसे मिलने वाले वेतन में से TPA (Transportation Allowance) का भुगतान नहीं किया जाएगा बशर्ते महिला कर्मचारी पूरे 30 दिन कार्य पर उपस्थित नहीं हुई हो।
18. मातृत्व अवकाश या मेटरनिटी लीव के साथ लगातार किसी भी प्रकार की छुट्टी को चाहे वह LAP, LHAP, CCL (Child Care Leave) लिया जा सकता है।
19. Maternity leave is also admissible in case of still born child.
20. In case a female railway employee who has married a widower with children from his former wife, provided the female railway employee has less than two surviving children at the time of child birth. (RBE 250/99).
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